एनपी न्यूज 24/ गजेन्द्र मालवीय, डेस्क
गांवों कि राजनीति होगी तेज, 20 जुन ओबीसी आयोग कि रिपोर्ट के बाद जारी हो सकेगी तारिख
जयपुर। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर लंबे समय से चल रही अनिश्चितता के बीच हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को निर्देश देते हुए कहा है कि प्रदेश में 31 जुलाई तक पंचायत और निकाय चुनाव प्रक्रिया पूरी कराना अनिवार्य होगा।
सुनवाई के दौरान अदालत ने ओबीसी आयोग को 20 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि चुनाव प्रक्रिया में आरक्षण से जुड़े विषयों पर स्पष्टता आ सके।
राज्य सरकार ने अदालत से पंचायत चुनाव करवाने के लिए दिसंबर तक अतिरिक्त समय देने की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अनावश्यक देरी उचित नहीं मानी जा सकती।
इससे पहले मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश की राजनीतिक हलचल तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। गांवों से लेकर शहरों तक संभावित प्रत्याशी और राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में सक्रिय हो सकते हैं।
प्रदेशभर में अब सभी की नजर राज्य सरकार, निर्वाचन आयोग और ओबीसी आयोग की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है।
