रिपोर्ट - बबलू वेद, झाड़ोल
राज्य सरकार ने बढ़ाई छूट अवधि, हजारों अधिकारियों-कर्मचारियों को राहत; शिक्षा व चिकित्सा विभाग के कुछ कार्मिक अब भी प्रतिबंध से बाहर नहीं
जयपुर, 3 जुलाई। राजस्थान सरकार ने सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानांतरण को लेकर बड़ा निर्णय लेते हुए तबादलों पर लगी रोक में दी गई छूट की अवधि 10 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। सरकार के इस फैसले से विभिन्न विभागों में स्थानांतरण की प्रतीक्षा कर रहे हजारों कर्मचारियों और अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है। इस संबंध में प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी कर सभी विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
राज्य सरकार ने पहले स्थानांतरण पर लगी रोक में सीमित अवधि के लिए छूट प्रदान की थी, जिसकी समय-सीमा अब बढ़ाकर 10 जुलाई कर दी गई है। इसके चलते विभागीय स्तर पर लंबित तबादला प्रस्तावों के निस्तारण की प्रक्रिया को गति मिलने की संभावना है। कई विभागों में लंबे समय से स्थानांतरण का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए यह आदेश राहत भरा माना जा रहा है।
हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा विभाग के तृतीय श्रेणी वेतन श्रृंखला के अध्यापक तथा वर्षाकालीन बीमारियों की रोकथाम एवं उपचार कार्य में लगे चिकित्सा विभाग के कार्मिक इस छूट के दायरे में शामिल नहीं होंगे। इन श्रेणियों के कर्मचारियों पर स्थानांतरण संबंधी प्रतिबंध अगले आदेश तक यथावत लागू रहेगा।
सरकारी आदेश जारी होने के बाद विभिन्न विभागों में तबादला प्रक्रिया को लेकर गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है। कर्मचारी संगठनों का मानना है कि बढ़ी हुई अवधि से अधिकाधिक लंबित मामलों का निस्तारण हो सकेगा और प्रशासनिक व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
